धनबादः धनबाद के वासेपुर में गैंगस्टर फहीम खान के घर पर हमला और गोलीबारी से जुड़े मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
यह घटना 29 जनवरी 2004 की है. एके 47 से हुए हमले के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत पर कूदकर जान बचाई थी. फायरिंग में उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति शाहिद के पैर में गोली लगी.
वकील शाहबाज सलाम ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को हत्या, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी जमावड़ा, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.
2004 की यह वारदात वासेपुर की चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल रही है. एके-47 से हुई फायरिंग, फहीम खान का बच निकलना और उनके बॉडीगार्ड की मौत ने इस घटना को उस दौर में खासा चर्चित बनाया था.
घटना के बाद इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.
