रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी के आरोप पत्र में दर्ज कथित मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट मे सुनवाई पूरी हो गई है. मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. मधु कोड़ा की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने पक्ष रखा.
इससे पहले कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया था. ईडी के जवाब पर अदालत में कोड़ा को भी अपना पक्ष शपथ पत्र के साथ दाखिल करने का निर्देश दिया था. दोनों पक्षों के जवाब पर बहस पूरी हो गई है.
ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव पर कोड़ा ने निचली अदालत में आपतति जताई थी उन्होंने आरोप पत्र में राशि में बदलाव को चुनौती देते हुए इसे स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया था, लेकिन निचली अदालत ने कोड़ा की आपत्ति को खारिज कर दिया था.
इसके बाद उन्होंने इस हाईकोर्ट में चुनौती थी और आरोप पत्र में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है.
जबकि ईडी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत का फैसला नियमों के अनुरूप है और जांच के आधार पर ही चार्जशीट फ्रेम किया गया है.
