रांचीः जिला प्रशासन ने ओरमांझी और चुटूपालू में जारी अवैध खनन एवं बिना वैध अनुमति/स्वीकृति के संचालित स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की है. आठ क्रशर को सील और 19 स्टोन क्रशिंग खदान ध्वस्त किए गए हैं.
उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तथा खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश के आलोक में यह
गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा क्षेत्र में संचालित पत्थर खनन एवं स्टोन क्रशिंग इकाइयों का स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया. जांच के दौरान कुल 19 स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। इनमें सीटीओ (Consent to Operate) लैप्स पाये जाने के कारण 8 स्टोन क्रशर को सील किया गया, जबकि 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त किया गया.
खनन एवं पर्यावरणीय मानकों की हुई जांच
संयुक्त जांच दल द्वारा संबंधित इकाइयों के स्वीकृत खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish (CTE), Consent to Operate (CTO) तथा अन्य वैधानिक अनुमतियों की स्थिति की जांच की गयी.
जांच के क्रम में जिन इकाइयों का CTO वैध नहीं पाया गया अथवा लैप्स पाया गया, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 08 स्टोन क्रशरों को सील किया गया। वहीं नियमों के उल्लंघन एवं अवैध रूप से संचालित पायी गयी 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त किया गया.
