चतराः झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के चर्चित एसिड अटैक कांड में अभियुक्त संदीप भारती को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. साथ में चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है.
संदीप भारती अभी हजारीबाग केंद्रीय कारागार में बंद है. और वह हंटरगंज के बेला गांव का रहने वाला है.
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्याम से विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अमरेश कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सजा सुनाई.
प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत कुल 18 गवाहों की गवाही दर्ज की गई.
सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने संदीप भारती को दोषी करार दिया था. सोमवार को उसे सजा सुनाई गई.
प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी, वहीं न्यायालय के निर्देशानुसार उसके इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करेगी.
नाबालिग बच्ची और मां पर अटैक
प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि अगस्त 2022 में आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर सो रही नाबालिग बच्ची और उसकी मां पर तेजाब से हमला किया था. हमले में बच्ची की मां आंशिक रूप से झुलस गई, जबकि नाबालिग का 80 से 90 प्रतिशत शरीर झुलस गया था.
लोक अभियोजक ने बताया कि घटना से पहले भी पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत हंटरगंज थाना में मामला दर्ज कराया था.
उस मामले में पीड़िता ने उस पर बहला-फुसलाकर ले जाकर यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
जमानत पर छूटने के बाद उसने केस वापस लेने का दबाव बनाने के उद्देश्य से पीड़िता के घर पहुंचकर एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया. घटना के बाद 5 अगस्त 2022 को हंटरगंज थाना में पुनः प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
वो खौफनाक रात और पीड़िता की मां का बयान
यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 138/2022 का है. इस केस की सूचक (पीड़िता की मां) ने अपने बयान में अभियुक्त पर आरोप लगाया है की दिनांक 4 अगस्त 2022 की रात में अपने घर में अपनी बेटी (पीड़िता) के साथ कमरे में सोई थी और मेरा छोटा बेटा और बेटी बाहर आंगन में सोए हुए थे, इसलिए लाइट जल रहा था.
“अचानक रात के करीब 11-12 बजे मेरा (सूचक) का शरीर जलने लगा नींद खुल गयी. इसके बाद देखा कि मेरी बेटी जो मेरे साथ मेरे कमरे में सोई थी वह भी छटपटा रही है. मेरी बेटी का पूरा शरीर जल रहा था, और सामने संदीप भारती पिता रामजतन भारती ग्राम बेला थाना हंटरगंज सामने खड़ा था, और इसके हाथ में एक बोतल था और बोल रहा था की तुम्हारी बेटी हमसे बात करना छोड़ दी थी इसलिए मैंने इसके चेहरे पर एसिड तेजाब डाल दिया है. इसे मै जान मार दूंगा. पहले भी मेरी बेटी को संदीप भारती भगाकर ले गया था. मेरी बेटी और मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे मेरी बेटी पूरी तरह जल गई थी. मेरी बेटी के चेहरा पूरी तरह से तेजाब से जल गया था, और मेरा पीठ भी तेजाब से जल गया था. इसके बाद मेरी बेटी का इलाज हंटरगंज, गया और रांची रिम्स में चला, इसके बावजूद भी मेरी बेटी का चेहरा सही नहीं हुआ. करीब एक साल तक मेरी बेटी हॉस्पिटल्स में रही.”
जुर्माने की राशि पीड़िता को
प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी, वहीं न्यायालय के निर्देशानुसार उसके इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करेगी.
इसके अलावा सरकारी प्रावधानों के तहत पीड़िता को अलग-अलग योजनाओं का लाभ भी देने का निर्देश सरकार को दिया गया है, ताकि पीड़िता के आश्रितों के साथ-साथ उसे परेशानी न हो. सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम यादव ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया.
