रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में राज्य सरकार के रवैए पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस महानिदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है.
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 30 सितंबर तक राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इसका अनुपालन रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को संयुक्त रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. दोनों अधिकारियों को 30 सितंबर तक यह बताना होगा कि राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और अदालत के निर्देशों का अनुपालन हुआ है.
कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें, जिससे अदालत को कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.
