रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी के आरोप पत्र में दर्ज कथित मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया.
इससे पहले नौ सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी. अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव पर कोड़ा ने निचली अदालत में आपत्ति जताई थी. उन्होंने आरोप पत्र में राशि में बदलाव को चुनौती देते हुए इसे स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया था, लेकिन निचली अदालत ने कोड़ा की आपत्ति को खारिज कर दिया था.
इसके बाद उन्होंने इस हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आरोप पत्र में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.
जबकि ईडी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत का फैसला नियमों के अनुरूप है और जांच के आधार पर ही चार्जशीट फ्रेम किया गया है.
कानून के फेर में पड़े मधु कोड़ा की मुश्किलें कम नहीं हो रही. सजा को लेकर फिलहाल वे चुनाव भी लड़ने के योग्य नहीं हैं.
