आईआरटीसी होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव उनकी पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि आईआरसीटीसी से जुड़े कथित घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में पूर्व रेल मंत्री लालू, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और चार अन्य के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.
यह मामला आईआरसीटीसी के होटलों से जुड़ा हुआ है. पीटीआई के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुणे में लीज़ पर देने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया.
तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कहा, “यह कोर्ट का मामला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते. हम कोर्ट में अपने पक्ष को और मज़बूती से रखेंगे.”
यह मामला मनमोहन सिंह नेतृत्व वाली यूपीए-1 सरकार के दौर का है. उस वक़्त लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे.
जांच एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे के रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटलों के टेंडरों में कथित तौर पर गड़बड़ी कर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया. जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर की प्रक्रिया में नियमों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गईइसी के बदले में पटना में जमीन की कथित लेन-देन की कड़ी सामने आई.
