रांचीः झारखंड के हजारीबाग में हुए ट्रेजरी घोटाले केस से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत याचिका सीआइडी कोर्ट ने खारिज कर दी है.
अदालत ने खुशबू सिंह, काजल कुमारी और धीरेंद्र सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
काजल कुमारी एसपी कार्यालय हजारीबाग में तैनात और इस घोटाले के मास्टरमाइंड सिपाही शंभू कुमार की पत्नी है. शंभु कुमार भी जेल में बंद हैं.
इससे पहले मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हजारीबाग ट्रेजरी से करोड़ों की की अवैध निकासी के मामले में पहले लोहसिंघना थाना में केस दर्ज कराया गया था.
बाद में इसे सीआइडी ने टेकअप कर लिया था. जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वेतन मद से करीब 15 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की. मामले की जांच अभी जारी है.
कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किए गए डेटा एनालिसिस के अनुसार हजारीबाग जिला ट्रेजरी से दो बैंक खातों में 15.41 करोड़ रूपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है.
जांच के क्रम में यह खुलासा हुआ है कि इस अवैध निकासी में पुलिस विभाग के लेखा शाखा में कार्यरत तीन सिपाही शंभु कुमार, रजनीश सिंह एवं धीरेंद्र सिंह संलिप्त थे
