देवघरः देवघर में एडीजे तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने जसीडीह थाना क्षेत्र के चर्चित मुकेश सिंह और सोनू हत्याकांड में आठ दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर प्रत्येक को तीन माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.जिन आठ अभियुक्तों को सजा सुनायी गई है उनमें मंतोष यादव, कुणाल कुमार साह उर्फ भट्ट साह, बालेश्वर यादव, पंचू राउत, रंजय यादव, संजय यादव, दिनेश यादव और अमित कुमार सोनी उर्फ चाणक्य शामिल हैं.
13 साल पहले की घटना
मामला 28 अगस्त 2013 का है. जसीडीह थाना क्षेत्र के कुम्हड़ाबाद-रोहिणी के समीप खेत के पास मुकेश कुमार सिंह और उनके चालक सोनू कुमार शर्मा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी.
हत्या के बाद उनकी बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी गई थी.
मुकेश कुमार सिंह देवीपुर थाना क्षेत्र के बड़गुनिया गांव के निवासी थे, जबकि उनके चालक सोनू कुमार शर्मा जसीडीह थाना क्षेत्र के बसुआडीह गांव के रहने वाले थे.
घटना के बाद मृतक मुकेश कुमार सिंह के ससुर रामस्वरूप राय के बयान पर 28 अगस्त 2013 को जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने 12 गवाहों की गवाही करायी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अलग-अलग अधिवक्ताओं ने 16 लोगों की गवाही करायी. दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद अदालत ने आठों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
