रांचीः रिम्स की डेंटल छात्रा को बर्थ डे पार्टी में बुलाकर दुष्कर्म कराने की आरोपी ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने भी ओली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में ओली की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
ओली विश्वकर्मा एवं इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज की गई है.
ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से पुरज़ोर विरोध किया गया.
पिछले अप्रैल महीने में ओली विश्वकर्मा ने अपनी दोस्त (रिम्स की छात्रा) को बर्थ डे पार्टी में बुलाया था.
आरोप है कि यहां पहले से मौजूद ओली विश्वकर्मा को दो दोस्त दानिश, मो फहद मलिक मौजूद थे. रिम्स की छात्रा को केक और पिज्जा में नशीना पदार्थ मिलाकर खाने को दिया गया, जिसके खाने के बाद उसे बेहोशी आने लगी. इस दौरान दानिश ने दुष्कर्म किया.
छात्रा की स्थिति बिगड़ने लगी, तो उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया. फिर उसने पुलिस को अपने साथ घटना की जानकारी दी. रांची पुलिस ने कार्रवाई के लिए एक एसआईटी गठित की.
जांच के दौरान टीम ने आरोपी दानिश और फहद को खड़गपुर से उस समय गिरफ्तार किया जब वे बंगाल भागने की कोशिश कर रहे थे. वहीं, तीसरे आरोपी ओली विश्वकर्मा को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था.
