रांचीः झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को हजारीबाग सेवायत ट्रस्ट की जमीन से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्जत जमानत दी है.
कोर्ट ने कहा कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकते. इसके अलावा केस से जुड़े गवाहों से उन्हें दूरी बनाये रखनी होगी.
हालांकि हजारीबाग वन भूमि केस में अब तक जमानत नहीं मिल पाने के कारण फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. एसीबी ने यह मामला दर्ज किया था.
विनय चौबे को अन्य दो मामले- शराब घोटाला और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े केस में पहले ही डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है.
शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद सरकारर ने उन्हें सस्पेंड किया है. फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं.
