रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 (विज्ञापन संख्या 01/2026) की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है, जो अदालत के अंतरिम आदेश के कारण अब तक रुका हुआ था. झारखंड हाईकोर्ट ने उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं का निपटारा कर दिया है.
उम्र सीमा विवाद पर
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में अधिकतम उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर विभिन्न रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उनका निष्पादन कर दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने कट-ऑफ तिथि में संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में चार वर्ष की छूट प्रदान कर दी है. ऐसे में याचिकाओं में उठाए गए मुख्य मुद्दे का समाधान हो चुका है.
उम्र सीमा तय करने का अधिकार
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है. यह नीति निर्धारण का विषय है और सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. हाईकोर्ट के इस स्पष्ट रुख के बाद उम्र सीमा से जुड़ा विवाद समाप्त हो गया है.
