रांचीः रांची शहर के कांटाटोली में ग्लैक्सी कॉम्पलेक्स स्थित सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है.
उपायुक्त के निर्देश पर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गयी है.
इससे पहले गुप्त सूचना के आधार पर सिविल सर्जन कार्यालय और प्रशासन की संयुक्त टीम बुधवार को अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंची.
वहां टीम ने जांच से संबंधित कागजातों की जांच की. इसके बाद सेंटर में मौजूद अल्ट्रासाउंड मशीन (मेक- जीई, मॉडल-लॉजिक सी-फाइव, सीरियल नंबर- 244769WX6), कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, एएनसी रजिस्टर, बिल बुक सहित अन्य सामग्री को जब्त किया गया. वहीं, सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील भी किया गया.
जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि कांटाटोली चौक के ग्लैक्सी कॉम्पलेक्स के प्रथम तल्ला पर सिटी अल्ट्रासाउंड का संचालन किया जा रहा है. सेंटर का संचालन डॉ राजेश कुमार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहा है. टीम में मजिस्ट्रेट, लोअर बाजार थाना प्रभारी, पुलिस, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनओ, एचओ, एमओ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे.
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की अनुमति के बिना किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन पूर्णतः अवैध है. ऐसे केंद्रों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी.
