रांची– राज्य सरकार के द्वारा जेएसएससी- सीजीएल नियुक्ति रद करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक फिलहाल जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.
इसके अलावा 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी अफसर (FSO) भर्ती विज्ञापनों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है.
इन मामलों में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित को निर्धारित की है.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में पहले से पारित अंतरिम आदेश यथावत रहेगा. यानी जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल समेत चारों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के फैसले पर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई के बाद ही होगा.
चार हफ्ते का समय नहीं दे सकते
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा, “चार हफ्ते का समय नहीं दे सकते. आपने सामूहिक रूप से नियुक्तियां रद्द कर दी हैं, यह अनुचित है.”
अनानवश्यक देरी नहीं होनी चाहिए
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष आए मामले मुख्य रूप से दो श्रेणियों में हैं. पहली श्रेणी में वे मामले हैं, जिनमें सरकार ने भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिए हैं.
दूसरी श्रेणी में ऐसे मामले हैं, जिनमें चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है. अदालत ने संकेत दिया कि दोनों तरह के मामलों का प्रभाव हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है, इसलिए इनमें अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.
