रांचीः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 14 जुलाई को बीएलओ और बीएलए-2 की संयुक्त बैठक के साथ-साथ ‘चुनाव पाठशाला’ का आयोजन किया जा रहा है. उक्त बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2 अवश्य भाग लें.
के रवि कुमार सोमवार को निर्वाचन सदन में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे।
सफल बनाने के लिए सहयोग करें
रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 की यह पूरी कवायद एक सहभागी प्रक्रिया है, जिसे शत-प्रतिशत त्रुटिहीन और सफल बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक, मतदाता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है.
अनमैप्ड वोटरों के संबध में
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 14 जुलाई को आयोजित होने वाली चुनाव पाठशाला में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू साइन (गैर भारतीय) की सूची को सर्वसाधारण के सामने पढ़कर सुनायेंगे. इसके साथ ही, बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी.
उन्होने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम सहभागी एवं पारदर्शी प्रक्रिया है इस हेतु इसके विभिन्न चरणों का एवं समयबद्ध तरीके से जनसाधारण एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ इससे सम्बंधित जानकारियों को साझा किया जाता है, जिससे मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके.
गलत जानकारी देने पर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी गैर-भारतीय नागरिक द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म भरना या गलत जानकारी देते हुए घोषणा पत्र हस्ताक्षर करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है.
श्री के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखे कि विगत एसआईआर से मैपिंग संबंधित जानकारी भरते समय विगत एसआईआर के हूबहू ही सभी जानकारियों को भरें, वहीं मतदाता अपने वर्तमान जानकारियों को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे सही सही भरें. मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेजों को परमानेंट दस्तावेज के रूप में रक्षित किया जाता है अतः इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय ध्यान से जानकारियों को भरें.
